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Tuesday, February 26, 2013

महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए नया कानून पास हो गया

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए नया कानून पास हो गया है....इस कानून के बनने से ये उम्मीद जगी है कि महिलाओं को कामकाज के लिए स्वतंत्र और बेहतर माहौल मिल पाएगा। राज्यसभा ने उस महत्वपूर्ण विधेयक को पास कर दिया है, जिससे महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न, शोषण और छेड़छाड़ से मुक्ति मिल सके...सरकारी दफ्तरों और निजी कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने और कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यसभा में महिला यौन उत्पीड़न निरोधक विधेयक पास किया गया है....।
बाइट- कृष्णा तीरथ
इस कानून का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को, चाहे वे संगठित क्षेत्र की हों या अंसठित क्षेत्र की, कामकाज का स्वतंत्र माहौल उपलब्ध कराना है....यह विधेयक सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए जरूरी था।
बाइट- स्मृति ईरानी
इस कानून के बन जाने से अब सभी नियोक्ताओं को अपने यहां यौन उत्पीड़न मुक्त वातावरण बनाने और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए एक आंतरिक समिति का गठन करना होगा.....जो इस बात को पक्का करेगी की उनके यहां महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

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