यूपी के ग्रेटर नोएडा में फ्लैट बुक कराने वालों के लिए बुरी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के एक और गांव में जमीन के अधिग्रहण को रद्द कर दिया है। इस फैसले से इस गांव में बन रही आवासीय व अन्य परियोजनाओं को पलीता लग गया है। गांव का नाम गुलिस्तानपुर है।
ग्रेटर नोएडा के गुलिस्तानपुर की 170 हेक्टेयर जमीन का सरकार ने अधिग्रहण किया था। इसमें सौ से ज्यादा किसानों की जमीन ली गई थी। किसान इसके खिलाफ हाईकोर्ट की शरण में गए और 90 से ज्यादा रिट याचिकाएं इसके खिलाफ दायर कीं। सोमवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जमीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया। इससे पहले इसी महीने के पहले पखवाड़े में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन यानी ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में 156 हेक्टेअर जमीन के अधिग्रहण को रद्द कर दिया। इसके अगले ही दिन हाईकोर्ट ने दादरी तहसील के सूरजपुर गांव में 73 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण को भी अवैध करार दे दिया।
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